चेतावनियाँ एवं दण्ड - पॉलिसी धारक
- फ्री-लुक अवधि
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा की नवीकरणीयता
- स्वास्थ्य बीमा की सुवाह्यता
- समूह बीमा
- यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स
- पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति
- डिस्टेंस मार्केटिंग (दूरस्थ विपणन)
- दावों की अस्वीकृति
- पेंशन पॉलिसियाँ
- ई-बीमा पॉलिसियां
- चेतावनियाँ एवं दण्ड
- जीवन बीमा अनाथ (ऑर्फन) पॉलिसियों की देखरेख
- विज्ञापनों पर संशोधित दिशा-निर्देश
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश
- आईआरडीए स्वास्थ्य बीमा विनियम - 2016
चेतावनियाँ एवं दण्ड
आईआरडीए का उपभोक्ता मामलों का विभाग एक विनियामक के नजरिए से उपभोक्ता की शिकायतों की निगरानी करता है और इसके निवारण के लिए संबंधित बीमाकर्ता से इस संबंध में बात करता है।
यदि कोई बीमा कंपनी लगातार या गम्भीर विनियामक उल्लंघन करती है, जिनमें उपभोक्ता की शिकायतों से संबंधित मामले भी शामिल हैं, तो आईआरडीए एक परामर्श पत्र, एक चेतावनी पत्र भेज सकती है या उस कंपनी पर दण्ड भी लगा सकती है।
चेतावनियाँ एवं दण्ड - जीवन बीमाकर्ता
चेतावनियाँ एवं दण्ड- गैर-जीवन बीमाकर्ता