दावा कैसे करें-जीवन बीमा - पॉलिसी धारक

दावा कैसे करें-जीवन बीमा

मृत्यु दावे के लिए औपचारिकताएँ

जब जीवन अर्थात् जीवन बीमा पॉलिसी से बीमित, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो बीमा कंपनी के पास यथासंभव शीघ्र ही एक दावा सूचना प्रेषित की जानी चाहिए। पॉलिसी के तहत नियुक्त या नामिती ऐसा कर सकता है। कोई निकट रिश्तेदार या पॉलिसी के लिए उत्तरदायी एजेंट भी यह कर सकता है।

दावा सूचना में मृत्यु का दिनाँक, स्थान और कारण आदि सूचनाएँ होनी चाहिए। बीमित व्यक्ति के परिवार/नियुक्त व्यक्ति को बीमा कंपनी से दावे की औपचारिकताएँ पूरी करने में मदद करना, बीमा एजेंट का कर्तव्य है।

बीमा कंपनी, इस सूचना पर प्रतिक्रिया करेगी तथा निम्न दस्तावेजों की मांग करेगीः

1 भरा हुआ दावा फार्म (बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है)

2 मृत्यु का प्रमाणपत्र

3 पॉलिसी दस्तावेज

4 असाइनमेंट्‌स(समनुदेशन)/रि-असाइनमेंट्‌स की डीड, यदि कोई हों

5 यदि पॉलिसी समनुदेशित या नामित नहीं है, तो हकनामे का कानूनी साक्ष्य

6 निष्पादित तथा गवाही सहित उन्मोचन (डिस्चार्ज) फार्म

अन्य दस्तावेज, जैसे कि चिकित्सा परिचर का प्रमाणपत्र, अस्पताल का प्रमाणपत्र, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, पुलिस पड़ताल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि की मांग की जा सकती है, नियमानुसार जैसा लागू हो।

परिपक्वता दावे की औपचारिकताएँ

जब कोई जीवन बीमा पॉलिसी, परिपक्व हो जाती है, तो बीमा कंपनी प्रायः पॉलिसीधारक को परिपक्वता तिथि से कम से कम दो से तीन महीने पहले डिस्चार्ज वाउचर सहित एक सूचना प्रेषित करती है, जिसमें देय परिपक्वता राशि जैसी सूचनाएँ होती

पॉलिसीधारक को इस डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर करने होते हैं – जो कि किसी रसीद जैसी होती है – अपने हस्ताक्षर पर गवाही करानी होती है और इसे मूल पॉलिसी बॉन्ड के साथ वापस बीमा कंपनी को भेजना होता है ताकि बीमा कंपनी भुगतान करने में सक्षम हो सके।

यदि पॉलिसी, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में समनुदेशन किया गया है – जैसे कि कोई आवास ऋण कंपनी – तो दावे की राशि केवल समनुदेशिती (असाइनी) को दी जाएगी, जो डिस्चार्ज देगा।