पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति - पॉलिसी धारक
- फ्री-लुक अवधि
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा की नवीकरणीयता
- स्वास्थ्य बीमा की सुवाह्यता
- समूह बीमा
- यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स
- पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति
- डिस्टेंस मार्केटिंग (दूरस्थ विपणन)
- दावों की अस्वीकृति
- पेंशन पॉलिसियाँ
- ई-बीमा पॉलिसियां
- चेतावनियाँ एवं दण्ड
- जीवन बीमा अनाथ (ऑर्फन) पॉलिसियों की देखरेख
- विज्ञापनों पर संशोधित दिशा-निर्देश
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश
- आईआरडीए स्वास्थ्य बीमा विनियम - 2016
पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति
पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए आईआरडीए ने कई उपाय अपनाए हैं। बीमाकर्ताओं से कहा गया है कि जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनकी शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ, ग्राहक की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रियाएँ कमजोर हैं, वहाँ वे उन्हें सशक्त बनाएँ।
आईआरडीए द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि इसने प्रत्येक कंपनी के लिए निदेशक मंडल में एक पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति के गठन को अनिवार्य कर दिया है। यह आईआरडीए द्वारा जारी निगमित संचालन का एक भाग है और जो यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के उच्चतम स्तर, अर्थात, बोर्ड पर बीमाकर्ताओं की आंतरिक प्रणालियों की कुशलतापूर्वक निगरानी की जाती है।