अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानें - पॉलिसी धारक

अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानें

स्मार्ट उपभोक्ता के रूप में, आपको अपनी पॉलिसी कवरेज और दावों के बारे में अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

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कर्तव्यः

जब आप कोई पॉलिसी खरीदें:

1. प्रस्ताव फार्म अपने आप सही रूप में व सत्यतापूर्वक भरें, यह बीमा संविदा का आधार होता है

2.कोई कॉलम खाली न छोड़ें, कोरे प्रस्ताव फार्म पर हस्ताक्षर न करें

3.इस दस्तावेज में दी गई समस्त सूचनाओं के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे क्योंकि इस पर आपके हस्ताक्षर होते हैं।आप जो जोखिम कवर कराना चाहते हैं, उनके बारे में 'समस्त यथार्थ जानकारी' प्रकट करें

4.पॉलिसी की अवधि को अपनी जरूरत के अनुसार चुनें

 

5.प्रीमियम की वही धनराशि चुनें, जिसका भुगतान करने में समर्थ हों

6.एकल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम में से चुनें

7. आपकी प्रीमियम भुगतान आवृत्ति, जैसे कि वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक चुनें

8.अपनी सुविधा, सुरक्षा और रिकार्ड के लिए आपके प्रीमियम का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ईसीएस) का विकल्प चुनें

9. आपकी पॉलिसी के तहत नामांकन पंजीकरण सुनिश्चित करें। नामिती का नाम सही रूप में लिखें

जब आप पॉलिसी खरीद लें:

1. एक बार प्रस्ताव जमा हो जाने के बाद, आपको 15 दिनों में बीमा कंपनी से प्रत्युत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए

2. अगर ऐसा नहीं होता है तो मामले को लिखित में उठाएँ

3. यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएँ, तो तत्काल उपलब्ध कराएँ

4. बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, आपके पास पॉलिसी बॉन्ड एक उचित समय-सीमा के अंदर पहुंचना चाहिए

5. यदि ऐसा नहीं होता है तो बीमा कंपनी से संपर्क करें

6. पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त हो जाने पर, इसकी जाँच करें कि पॉलिसी वही है जो आप चाहते थे

7. पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी तरह पढ़ें और सुनिश्चित करें कि ये वही हैं जो मध्यस्थ/बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा बिक्री के समय आपको बताई गई थीं

8. कोई संदेह होने पर, स्पष्टीकरण के लिए मध्यस्थ/बीमा कंपनी के अधिकारी से तत्काल संपर्क करें

9. आवश्यक हो तो बीमा कंपनी से सीधे संपर्क करें

पॉलिसी का रखरखाव करनाः

1. अपने प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से देय तिथियों पर/छूट अवधि के अंदर करें

2. प्रीमियम नोटिस की प्रतीक्षा न करें। यह केवल शिष्टाचारवश भेजा जाता है। पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) होने से या अन्य दण्डों से बचाव के लिए प्रीमियम समय पर जमा करना आपका कर्तव्य है

3. आपके मध्यस्थ या किसी और के द्वारा आपसे चैक प्राप्त करने की प्रतीक्षा न करें। प्रीमियम का समय पर भुगतान करने की व्यवस्था स्वयं करें

4. यदि पते में कोई परिवर्तन हो, तो कृपया बीमा कंपनी को तत्काल सूचित करें

नामांकनः

1. पॉलिसी जारी हो जाने के बाद, आप निम्न के द्वारा नामांकन में परिवर्तन कर सकते हैं:

2. नामांकन में परिवर्तन की सूचना देकर, तथा

3. इसे बीमा कंपनी को भेजें, ताकि वे इसे अपने रिकॉर्ड में पंजीकृत कर सकें।

4. यदि नामिती, अवयस्क है, तो नामिती की अवयस्कता अवधि के दौरान किसी दावे का भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करें

5. नियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य करने हेतु सहमति दर्शाने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर कराएँ

यदि आपकी पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाएः

यदि आप समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में विफल हो जाएँ, तो आपकी पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो सकती है। इसे पुनः चालू (पुनर्जीवित) कराने के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करें।

यदि आपकी पॉलिसी गुम हो जाएः

1. यदि आपका पॉलिसी बॉन्ड गुम हो जाए, तो इसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को तत्काल करें

2. औपचारिकताएँ पूरी करके एक डुप्लिकेट पॉलिसी प्राप्त करें

3. डुप्लिकेट पॉलिसी में मूल पॉलिसी बॉन्ड के समान ही अधिकार होते हैं

दावे के समयः

1. बीमा कंपनी की ओर से सभी अपेक्षाओं का पालन करें

2. जहाँ भी अपेक्षित हो, बीमाकर्ता द्वारा तृतीय पक्षों के विरूद्ध अभियोजन में या दावों की वसूली में बीमाकर्ता का सहयोग करना चाहिए

अधिकारः

आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं:

पॉलिसी दस्तावेज प्राप्ति तिथि से 15 दिनों के अंदर जीवन बीमा पॉलिसी निरस्त करना, यदि आप पॉलिसी में किन्हीं नियमों या शर्तों के प्रति असहमत हैं

आप ऐसा कर सकते हैं:

1. आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए पॉलिसी वापस करना

2. आप अदा किए गए प्रीमियम का रिफंड पाने के अधिकारी हैं

3. कवर की गई अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, तथा बीमाकर्ता द्वारा चिकित्सा जाँच एवं स्टाम्प डि्‌यूटी प्रभारों पर वहन किए गए खर्चों की कटौती कर ली जाएगी

4. इसके अलावा, यदि यह एक यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी (यूलिप) है, तो बीमाकर्ता, निरस्तीकरण तिथि को यूनिटों की कीमत पर उन्हें पुनः खरीद सकता है

यूलिप

1. आपको आंशिक आहरण का अधिकार है

2. आपको फंडों में अदला-बदली (स्विच) करने का अधिकार है

3. आप, पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से लॉक-इन अवधि के पश्चात पॉलिसी समर्पित कर सकते हैं

4. जीवन बीमा पॉलिसी के तहत नामिती/नियुक्त आवंटी को मृत्यु दावा राशि पाने का अधिकार है

5. आप पॉलिसी में निम्न जैसे परिवर्तनों की मांग कर सकते हैं:

a. प्रीमियम भुगतान का स्वरूप

b. पॉलिसी की अवधि

c. परिपक्वता राशि में बढ़ोत्तरी, तथा

d. प्रीमियम रिडायरेक्शन