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05-09-2024
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Life Insurers Insurance Companies
FAQs
आरटीआई आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत पॉलिसी दस्तावेजों / पॉलिसी से संबंधित दस्तावेजों जैसे प्रस्ताव फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट, दावा दस्तावेज आदि की प्रतियां प्रस्तुत करने का अनुरोध।
सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत नीति संबंधी दस्तावेज नहीं रखे जाते हैं।
पॉलिसीधारकों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने का अनुरोध? व्यक्तियों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा मांगी गई जानकारी?
सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत नीति संबंधी आंकडे़ नहीं रखे जाते हैं।
जीवन बीमा कंपनियों के नाम और पते के लिए अनुरोध करें।
मुख्यालय के पते के साथ जीवन बीमा कंपनियों की सूची इस वेबसाइट में देखी जा सकती है - https://www.irdai.gov.in
जीवन बीमा कंपनियों के कर्मचारियों (यानी कार्य रिकॉर्ड, भुगतान किए गए लाभ, व्यक्तिगत विवरण आदि) के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध।
सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बीमा कंपनियों के मानव संसाधन संबंधी मामले प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं।
प्राधिकरण से व्यक्तियों के नीतिगत दावों का निपटान करने का अनुरोध करना।
आईआरडीएआई एक सांविधिक नियामक निकाय है। प्राधिकरण द्वारा विनियमित संस्थाओं की देयताओं का निर्वहन नहीं किया जाता है। तथापि, यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी जीवन बीमा कंपनी के पॉलिसीधारक के रूप में किसी भी शिकायत के मामले में, उसके समाधान के लिए निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।
बीमाकर्ता के खिलाफ किसी भी शिकायत / शिकायत की स्थिति में आवेदक को पहले संबंधित बीमाकर्ता के शिकायत / ग्राहक शिकायत सेल से संपर्क करना आवश्यक है। उचित अवधि के साथ बीमाकर्ता (ओं) से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के मामले में या कंपनी की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, निम्नलिखित पते पर आईआरडीए के शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करें:
जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें:
महाप्रबंधक,
उपभोक्ता मामले विभाग,
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्वेक्षण संख्या 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
गाचीबावली, हैदराबाद - 500032
ईमेल आईडी: complaints@irda.gov.in
155255 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।
यदि बीमा कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आवेदक राज्य के बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज कर सकता है। प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे पॉलिसी दस्तावेजों में लोकपाल से संबंधित जानकारी का उल्लेख करें। बीमा लोकपाल प्रति मामले 30 लाख रुपये की सीमा तक दावा निपटान से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में ग्राहकों को शिकायतों का त्वरित और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय है।