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संदर्भ सं / Ref. No:- दिनांक / Date:14-07-2020
प्रेस विज्ञप्ति
Press Release
कोविड-19 के इलाज के लिए नगदीरहित सुविधा
Cashless facility for treatment of Covid-19
प्राधिकरण इन रिपोर्टों से अवगत है कि कुछ अस्पताल, बीमाकर्ताओं के साथ ऐसी व्यवस्थाओं के बावजूद, कोविड-19 के इलाज के लिए नगदीरहित सुविधा मंजूर नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण की जानकारी में यह भी लाया गया है कि इनमें से कुछ अस्पताल पालिसीधारकों से नगदी जमाओं की भी माँग करते हैं।
आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 31(डी) के प्रावधानों के अनुसार, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भौगोलिक प्रसार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाताओं के साथ समझौता करें। बीमा कंपनी ने जिन प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ सेवा स्तर का समझौता किया है, उनके नेटवर्क की सूची बीमाकर्ताओं और टीपीए (तृतीय पक्ष प्रशासक) के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जहाँ भी ऐसी सेवा स्तर के समझौते (एसएलए) नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ किये गये हैं, ऐसे सभी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे, एसएलए के सहमत प्रावधानों और पालिसी संविदा के नियमों व शर्तों के अनुसार पालिसीधारकों को कोविड-19 के इलाज सहित किसी भी इलाज के लिए कैशलेस (नगदी रहित) सुविधा उपलब्ध कराएँ।
इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पालिसीधारक, ऐसे उन सभी नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) में नगदीरहित सुविधा के हकदार हैं, जिनके साथ बीमा कंपनी/टीपीए ने एसएलए के मानदण्डों के अनुसार समझौता किया है।
ऐसे किसी भी सूचीबद्ध नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों)द्वारा नगदीरहित सुविधा से इन्कार की स्थिति में, पीड़ित पालिसीधारक संबंधित बीमा कंपनी को एक शिकायत भेज सकता है। बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण अधिकारियों संबंधी विवरण और ईमेल आईडी, बीमाकर्ताओं के वेबसाइट से या निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किये जा सकते हैं:
https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/NormalData_Layout.aspx?page=PageNo225&mid=14.2
बीमा कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने पैनल के सभी नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि कैशलेस (नगदीरहित) सुविधा सहज रूप से उपलब्ध रहती है।
The Authority is aware of reports that some hospitals are not granting cashless facility for treatment of Covid-19 despite such arrangements with the insurers. It is also brought to the notice of the Authority that some of these hospitals are also demanding cash deposits from the policyholders.
As per the provisions of regulation 31 (d) of IRDAI (Health insurance) Regulations, 2016, general and health insurance companies are expected to enter into agreements with public and private sector healthcare providers across the geographical spread. The list of the network providers (hospitals) with whom the insurance company has entered into a service level agreement shall be published in the websites of the insurers and TPAs (Third Party Administrators). Where such service level agreements (SLA) are entered with the Network Providers (hospitals), it is essential for all such hospitals to provide cashless facility for any treatment to the policyholders including Covid-19 treatment in accordance with agreed provisions of SLA and terms and conditions of policy contract.
Therefore, it is clarified that the policyholders are entitled to cashless facility at all such network providers (hospital) with whom the Insurance company/TPA has entered into an agreement in accordance to the norms of SLA.
In the event of denial of cashless facility at any such enlisted network providers (hospitals) the aggrieved policyholders may send a complaint to the concerned insurance company. The details and email ids of Grievance redressal officers of insurance companies can be accessed from the website of the insurers or at the following link:
https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/NormalData_Layout.aspx?page=PageNo225&mid=14.2
Insurance companies have been directed to ensure smooth availability of cashless facility with all the network providers (hospitals) empaneled with them by actively interacting with the hospitals.