विषयः आईआईबीमें रखे जानेवालेसभी बीमा एजेंटों,दलाल अर्हताप्राप्तव्यक्तियों,कॉरपोरेटएजेंटों के विनिर्दिष्टव्यक्तियों,वेब संग्राहकके प्राधिकृत सत्यापकों,बिक्रीकेन्द्र विक्रेताओं,आदि के डेटाबेसका निर्माण करनेके लिए रूपरेखा
यह स्मरण रहेकि डेटाबेस कानिर्माण बिक्रीकेन्द्र विक्रेतासंबंधी दिशानिर्देशोंके निर्गम के साथप्रारंभ हुआ। इसकाउद्देश्य बीमाकर्ताओंऔर बीमा मध्यवर्तियोंद्वारा नामांकितबिक्री केन्द्रविक्रेताओं(पीओएस)केदोहराव को रोकनाथा। अतःदोहराव को रोकनेके लिए आधार संख्याको विलक्षण पहचानक्षेत्र के रूपमें लिया गया।
आगे बढ़तेहुए यह देखा गयाकि इसी तर्क काविस्तार बीमा एजेंटोंऔर बीमा मध्यवर्तियोंके प्रशिक्षितऔर अर्हताप्राप्तव्यक्तियों केलिए भी किया जासकता है जिनमेंदलाल अर्हताप्राप्तव्यक्ति,कॉरपोरेटएजेंटों के विनिर्दिष्टव्यक्ति,वेबसंग्राहक के प्राधिकृतसत्यापक भी शामिलकिये जाएँगे जिनकेलिए आधार संख्याको विलक्षण पहचानक्षेत्र के रूपमें लिया जाएगा।
चूँकि आईआईबीने बिक्री केन्द्रविक्रेता पोर्टलको विकसित करनेमें समझ और क्षमताओंको प्रदर्शित किया,अतःप्राधिकरण की धारणाहै कि इस प्रकारका पोर्टल विकसितकिया जाएगा औरआईआईबी में रखाजाएगा।
इस उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए, पीओएसकी ही पद्धति मेंबीमा एजेंटों कीआधार संख्या औरअन्य विवरण कोअपलोड करने केलिए पोर्टल विकसितकरने के लिए आईआईबीसे कहा गया। अतःबीमाकर्ताओं कोसूचित किया जाताहै कि वे इस विवरणका संग्रहण करेंजिससे यथासमय प्राधिकरणके द्वारा सूचितकी जानेवाली तारीखको आवश्यक सूचनाअपलोड करने केलिए तैयार रह सकें।
यही पोर्टलबीमा मध्यवर्तियोंके लिए भी उपलब्धहोगा। बीमामध्यवर्तियोंको भी सूचित कियाजाता है कि वे बीमामध्यवर्तियोंके प्रशिक्षितऔर अर्हताप्राप्तव्यक्तियों कीआधार संख्या औरअन्य विवरण संगृहीतकरें जिससे यथासमयप्राधिकरण द्वारासूचित की जानेवालीतारीख को आवश्यकसूचना अपलोड करनेके लिए तैयार रहसकें।
पी.जे.जोसेफ
सदस्य(गैर-जीवन)