Document Detail
Title: दिशानिर्देश
Reference No.: IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022
Date: 01/08/2022
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के खिलाफ वित्तपोषण पर मास्टर दिशानिर्देश (एएमएल/सीएफटी), 2022
पुन: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के काउंटर फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी), 2022 पर मास्टर दिशानिर्देश
- IRDAI ने सामान्य बीमाकर्ताओं और जीवन बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः 2013 और 2015 में AML/CFT पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद, इस विषय पर कई परिपत्र जारी किए गए थे।
- एएमएल/सीएफटी पर दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करने के लिए, पीएमएल अधिनियम, नियमों और अन्य लागू मानदंडों (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों को शामिल करते हुए एक एकल मास्टर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।
- दिशानिर्देश जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों पर लागू होते हैं।
दिशानिर्देश 1 नवंबर 2022 से लागू होंगे।
- एसडी / -
रणदीप सिंह जगपाली
(कार्यकारी निदेशक)