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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022
Date: 01/08/2022
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के खिलाफ वित्तपोषण पर मास्टर दिशानिर्देश (एएमएल/सीएफटी), 2022

पुन: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के काउंटर फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी), 2022 पर मास्टर दिशानिर्देश

  1. IRDAI ने सामान्य बीमाकर्ताओं और जीवन बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः 2013 और 2015 में AML/CFT पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद, इस विषय पर कई परिपत्र जारी किए गए थे।
  2. एएमएल/सीएफटी पर दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करने के लिए, पीएमएल अधिनियम, नियमों और अन्य लागू मानदंडों (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों को शामिल करते हुए एक एकल मास्टर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।
  3. दिशानिर्देश जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों पर लागू होते हैं।

दिशानिर्देश 1 नवंबर 2022 से लागू होंगे।

- एसडी / -

रणदीप सिंह जगपाली

(कार्यकारी निदेशक)

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    Master Guidelines on Anti-Money Laundering 2022.pdf

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